थाना माधवनगर, जिला कटनीदिनांक – 04.11.2026
सुरक्षित दीपावली के मद्देनजर पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने किया पटाखा बाजार का निरीक्षण, एक्सपायरी डेट के 18 किलो पटाखे किए जप्त
दो दुकानदारों से लगभग 50 हजार रुपये कीमत की आतिशबाजी सामग्री जप्त, सुरक्षा मानकों के पालन हेतु दुकानदारों को दिए सख्त निर्देश।
मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार एवं जिला कलेक्टर श्री आशीष तिवारी तथा पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव विश्वकर्मा के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. कमल मौर्य के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अनिमेश द्विवेदी के नेतृत्व में जिला प्रशासन एवं कटनी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आगामी दीपावली पर्व को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पटाखा बाजार भरौली एवं धपई का सामूहिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर एक्सपायरी डेट की आतिशबाजी सामग्री रखने एवं विक्रय किए जाने पर दो दुकानदारों से लगभग 50 हजार रुपये कीमत के 18 किलोग्राम पटाखे जप्त किए गए।
दो दुकानों से एक्सपायरी डेट के पटाखे जप्त
निरीक्षण के दौरान पटाखा बाजार भरौली स्थित विकास ट्रेडर्स एवं सुशील ट्रेडर्स की दुकानों पर एक्सपायरी डेट की आतिशबाजी सामग्री पाई गई। नियमों के उल्लंघन पर दोनों दुकानों से करीब 18 किलोग्राम पटाखे, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 हजार रुपये है, जप्त किए गए।
सुरक्षा मानकों एवं अनुज्ञप्तियों की हुई जांच
संयुक्त टीम द्वारा पटाखा बाजार की सभी दुकानों का निरीक्षण कर स्थाई एवं अस्थाई आतिशबाजी विक्रय स्थलों की अनुज्ञप्तियों की वैधता, नवीनीकरण एवं निर्धारित शर्तों के पालन की जांच की गई। साथ ही दुकानों के बीच निर्धारित दूरी, सार्वजनिक एवं रहवासी क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी तथा अग्निशमन संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।सभी दुकानदारों एवं विक्रेताओं को दुकानों पर पर्याप्त अग्निशमन यंत्र, पानी, रेत, मिट्टी एवं अन्य आवश्यक अग्नि सुरक्षा संसाधन उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त दुकानों के आसपास निर्धारित सुरक्षा परिधि में आतिशबाजी के प्रदर्शन एवं परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध तथा दुकानों से सुरक्षित दूरी पर वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कारबाइड गन के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कटनी श्री आशीष तिवारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत दीपावली पर्व के दौरान जिले में लोक शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित पटाखों, आतिशबाजी, कैल्शियम कार्बाइड गन तथा गैस द्वारा धमाका करने वाले अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कटनी पुलिस एवं जिला प्रशासन की अपील:
दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें। प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर सुरक्षित एवं दुर्घटनामुक्त दीपावली मनाने में सहयोग करें।
रिपोर्ट – राहुल राज



